OBC Reservation In MP: ओबीसी आरक्षण में 87 :13 का फॉर्मूला समाप्त, कोर्ट ने 27% कोटे को दी मंजूरी
Jabalpur High Court ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC Reservation) आरक्षण पर दो वर्ष पुराने फैसले को रद्द कर 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है, इसके साथ ही प्रदेश में आरक्षण को लेकर लंबे समय से बने विवाद को समाप्त कर दिया।

OBC Reservation In MP: जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur High Court )ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर दो वर्ष पुराने फैसले को रद्द कर 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है, इसके साथ ही प्रदेश में आरक्षण को लेकर लंबे समय से बने विवाद को समाप्त कर दिया. मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन की युगलपीठ ने मंगलवार को यूथ फॉर इक्वॉलिटी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 27 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी गई थी.
इस फैसले के बाद रुकी हुई भर्तियों पर लगा प्रतिबंध भी खत्म हो गया, वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि महाधिवक्ता के अभिमत पर 4 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने समस्त भर्तियों में 87 :13 का फार्मूला लागू किया था, अब युगलपीठ के इस आदेश के बाद एमपी पीएससी सहित अन्य भर्तियों में 13% होल्ड पद भी अनहोल्ड कर विधिवत भर्तियां होंगी.
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ये है मामला
यूथ फार इक्वॉलिटी ने याचिका दायर कर 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी थी, याचिकाकर्ताओं का तर्क था यह आरक्षण संविधान के प्रविधानों का उल्लंघन करता है और समानता के अधिकार को प्रभावित करता है, कोर्ट ने तर्क को खारिज कर याचिका को अस्वीकार कर दिया, इस फैसले से उन लाखों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जिनकी भर्तियां कोर्ट के आदेश के चलते होल्ड पर थीं.
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